अजमेर। छात्रसंघ चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों के पोस्टर, पेम्फलेट, बैनर अगर कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर या आसपास चिपके मिले तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लिंगदोह समिति के अनुसार प्रत्याशी और उनके समर्थक संस्थाओं की ओर से निर्धारित स्थान पर ही पेम्फ्लेट या पोस्टर-बैनर लगा सकेंगे। इसके बावजूद समिति की सिफारिशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसा होने पर अब संस्थाएं कार्रवाई करेंगी। इस संबंध में कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेजों को सख्ती बरतने को कहा है। इस संबंध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में हुई प्रॉक्टर बोर्ड की बैठक हुई। प्राचार्य डॉ. एस. के. देव ने बताया कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत परिसर में पोस्टर,बैनर, पेम्फ्लेट नहीं चिपकाए जा सकेंगे। ऐसा पाए जाने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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