अजमेर। पीसांगन इलाके में नाबालिग लडक़ी के अपहरण और बलात्कार के मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, वहीं मुख्य आरोपी मोहम्मद इकबाल को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
मामला अक्टूबर, 2013 का है। पीसांगन इलाका निवासी बालिका को दो आरोपी अलवर ले गए और वहां आरोपियों ने लगातार 13 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में शनिवार को एससीएसटी कोर्ट ने पोस्को सहित अन्य धाराओं में आरोपी मोहम्मद इकबाल को दोषी माना, जबकि शेर मोहम्मद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने पोस्को सहित अन्य धाराओं में मोहम्मद इकबाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में अदालत में 7 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए गए।
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