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RBSE ने बदले नाम और जन्मतिथि सुधार के नियम : रिजल्ट के 1 साल बाद नहीं होगा संशोधन, विलंब शुल्क का प्रावधान खत्म

RBSE Revises Rules for Name and Date of Birth Corrections: No Amendments Allowed One Year After Results - Ajmer News in Hindi

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अंकतालिकाओं (मार्कशीट) और प्रमाण-पत्रों में नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में संशोधन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा सोमवार को जारी नए आदेश के अनुसार, अब परीक्षा परिणाम घोषित होने के केवल एक साल के भीतर ही इन दस्तावेजों में सुधार कराया जा सकेगा। एक वर्ष की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी प्रकार का संशोधन केवल स्कूल के मूल स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) के आधार पर ही किया जाएगा। जन्मतिथि में सुधार के लिए इन तीनों दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। नए नियमों के तहत अब विलंब शुल्क देकर सालों बाद सुधार कराने की परंपरा और प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सुधार के लिए शुल्क और आवश्यक शर्तें : शुल्क: दस्तावेज में होने वाले प्रत्येक गलती के सुधार के लिए 300 रुपए प्रति परीक्षा शुल्क देय होगा।
घोषणा-पत्र: आवेदक को भविष्य में इस संबंध में कोई अन्य दावा प्रस्तुत न करने का एक घोषणा-पत्र भी देना होगा।
मार्कशीट पर डिस्क्लेमर: माता या पिता के नाम में बदलाव होने पर मार्कशीट पर ‘चेंज इन कैंडिडेट्स मदर्स/फादर्स नेम फ्रॉम... टू...’ (Change in Candidate's Mother's/Father's name from... to...) का स्पष्ट उल्लेख और बोर्ड का डिस्क्लेमर अंकित किया जाएगा।
पूरा नाम बदलने पर नियम : यदि कोई अपना नाम पूरी तरह बदलना चाहता है, तो उसे न्यायालय (कोर्ट) का आदेश और परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले सरकारी राजपत्र (गवर्नमेंट गजट) में प्रकाशित अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।
गौरतलब है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अध्यक्ष और प्रबंध मंडल का पद रिक्त है। ऐसे नीतिगत फैसले आमतौर पर प्रबंध मंडल द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड सचिव द्वारा गठित एक विशेष समिति की सहमति और हस्ताक्षर के बाद यह आदेश जारी किया गया है। शिक्षक संघ 'रेसटा' के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परिणाम जारी होते ही अपनी अंकतालिका की जांच कर लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते सुधार करवा लें, क्योंकि एक साल बाद यह अवसर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

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Web Title-RBSE Revises Rules for Name and Date of Birth Corrections: No Amendments Allowed One Year After Results
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