अजमेर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आगामी 30 अप्रेल तक पंजीयन करवाया जा सकता है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर लाभार्थी को 1 मई से योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना में पंजीकृत सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। निःशुल्क कैटेगरी में खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवार, लघु एवं सीमांत किसान, 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले एवं संविदा कार्मिक आते हैं।इनका पंजीकरण निःशुल्क होता है। निःशुल्क श्रेणी के अलावा अन्य सभी को 850 रूपए में ई मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यह एक वर्ष के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जनआधार कार्ड का होना आवश्यक है। जन आधार कार्ड में जुड़े हुए सभी नाम योजना का रजिस्ट्रेशन के बाद लाभ लेने के पात्र होंगे। इस योजना में पूर्व में 10 लाख का लाभ लिया जा सकता था। इसे बढ़ाकर 25 लाख रूपए तक कर दिया गया है।मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना की राशि कोभी 5 लाख से बढ़ाकर 10लाख रूपए कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर एक मई से लाभ लिया जा सकता है। इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन करवाने पर तीन माह बाद एक अगस्त से लाभ लिया जा सकेगा। पॉलिसी 30 अप्रैल 2023 तक खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल के पहले करवाने की स्थिति में एक मई से निरंतर योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने की मुलाकात
प्रियंका गांधी ने अमित शाह से की मुलाकात, वायनाड के लिए वित्तीय सहायता की मांग
राहुल और प्रियंका गांधी निषेधाज्ञा तोड़ने के लिए आतुर हैं : दिनेश प्रताप सिंह
Daily Horoscope