अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित रीट 2017 के अभ्यर्थी ओएमआर शीट की री चैकिंग नहीं करा सकेंगे। बोर्ड उन्हें सूचना के अधिकार कानून के तहत ओएमआर शीट की प्रति उपलब्ध करा सकेगा। बोर्ड ने 31 जुलाई को ही रीट 2017 के सेकंड लेवल का परिणाम घोषित किया है। इस परीक्षा में बैठे वे अभ्यर्थी जो पात्रता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अब वे ओएमआर शीट की री चैकिंग के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बोर्ड ने पूर्व में भी स्पष्ट कर दिया था कि रीट की ओएमआर शीट की कोई री चैकिंग या री असेसमेंट का प्रावधान नहीं है। फिर भी प्रदेश भर में अभ्यर्थी लगातार इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। यदि अभ्यर्थी ओएमआर शीट की प्रति लेना चाहता है, तो उसे आरटीआई के तहत बोर्ड के रीट कार्यालय में आवेदन करना होगा।
रीट-2017 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को रीट कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसकी वैधता परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक रहेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती या रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह किसी भी भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम मापदंड मात्र है।
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