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अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) भर्ती 2025 के संबंध में एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है, जिनके पास इस पद के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया है।
आयोग सचिव ने बताया कि इस भर्ती के लिए विज्ञापन 2 अप्रैल को जारी किया गया था और 15 अप्रैल से 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आयोग द्वारा की गई रैंडम/सैंपल जांच में यह सामने आया है कि कुछ आवेदकों के पास आवश्यक योग्यता न होने के बावजूद उन्होंने आवेदन जमा कर दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आयोग ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र 6 जून 2025 तक वापस ले लें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता – 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का लिंक 28 मई से 6 जून तक सक्रिय रहेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है और इसके बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और यदि वे योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो अपना आवेदन तुरंत वापस ले लें ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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