नेटबॉल प्रमोशन एसोसिएशन पंजाब की याचिका पर अदालत ने सुनाया फैसला चंडीगढ़। पंजाब, चंडीगढ़- हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस विनोद भारद्वाज ने पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव अगामी 4 माह में करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला नेटबॉल प्रमोशन एसोसिएशन पंजाब की ओर से हाजिर हुए वकील रितेश अग्रवाल की दलीलों से सहमत होते हुए पिटीशन नंबर सी.डब्लयू.पी. 16636/2019 पर सुनाया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो चुनाव होंगे वह सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन के मुताबिक होंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गौरतलब है कि पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी गुजरे 8 साल से चुनाव नहीं करवा रहे थे। इसको लेकर नेटबॉल प्रमोशन एसोसिएशन पंजाब ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
एडवोकेट रितेश अग्रवाल ने बताया कि नेटबॉल प्रमोशन एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के पास याचिका दायर की थी कि पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा कई वर्षों से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। पुराने प्रधान-सैकरेटरी वगैरह ही दादागिरी चलाते आ रहे हैं। इन लोगों ने एक-दो टर्म नहीं तीन-चार टर्म गुजार दिए। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि बहुत से खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में डूब गया। जिसे सहन नहीं करते नेटबॉल प्रमोशन एसोसिएशन पंजाब को यह कदम उठाना पड़ा था। अदालत ने पेश किए तथ्यों को आधार बनाकर अगामी चार महींने के भीतर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो पीओए के चुनाव होंगे वह सर्वोच्चय न्यायालय के दिशा-निर्देश के तहत भारतीय ओलंपिक संघ के नवे बने संविधान के आधार पर ही होंगे।
एडवोकेट रितेश अग्रवाल के साथ खड़े नेटबॉल प्रमोशन एसोसिएशन पंजाब के महासचिव एडवोकेट करन अवतार कपिल ने बताया कि लंबे समय तक कुछ दादा किस्म के लोगों ने राजनीतिक प्रभाव बनाकर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन पर कब्जा किया हुआ था। जिसके चलते पंजाब के असली खिलाड़ियों और जमीनी स्तर पर नेटबॉल खेल का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर ले जा रही खेल संस्था को उनके अधिकारों से वंचित कर रखा था।
पंजाब के नेटबॉल खिलाड़ी मानसिक संतुलन खोने लगे थे। माननीय उच्चन्यायालय ने जो फैसला किया है सराहनीय है। इससे नए लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा और पुराने धन्नाड लोगों को नसीहत मिलेगी। एडवोकेट कपिल ने कहा कि उनकी संस्था, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के होने वाले चुनावों में देश की सर्वोच्चय न्यायालय के दिशा-निर्देश और भारतीय ओलंपिक संघ के नए बने संविधान के मुताबिक भाग लेगी।
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