जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जांच ब्यूरो
की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ाब हमलों से सम्बन्धित 40 केस दर्ज हैं। इनमें
से 11 मामलों में सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने और बताया कि सामाजिक सुरक्षा,
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तेज़ाब हमले के कारण अपाहिज हो जाने
वाले व्यक्तियों को 750 रुपए पेंशन दी जाती है। तेज़ाब हमले की पीड़ित
महिलाओं को वित्तीय मदद देने की योजना के अंतर्गत 8 हज़ार रुपए प्रति महीना
पेंशन दी जाती है।
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