चंडीगढ़। रीयल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी, पंजाब (रेरा) ने स्पष्ट किया है कि किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विशेषकर उस प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रयोगों वाली भूमि हो, के खुले क्षेत्रों/संयुक्त प्रयोग वाले क्षेत्रों की रजिस्ट्रेशन फीस उस क्षेत्र की फीस के बराबर होगी जिसके प्रयोग में संबंधित स्थान का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
रेरा द्वारा जारी एक सर्कुलर में इस संबंधी आगे स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रोजेक्ट के अधीन रिहायशी क्षेत्र से संबंधी खुले क्षेत्रों/संयुक्त प्रयोग वाले क्षेत्रों की रजिस्ट्रेशन फीस रिहायशी दर के हिसाब से की जायेगी। जबकि यदि संयुक्त क्षेत्र/संयुक्त प्रयोग वाले क्षेत्र का प्रयोग समूचे प्रोजेक्ट के लिये कि या जा रहा है न कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए तो संबंधित क्षेत्र की रजिस्ट्रेशन फीस उक्त प्रोजेक्ट से संबंधित क्षेत्रों में सबसे कम रजिस्ट्रेशन फीस वाले क्षेत्र के बराबर होगी।
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