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पंजाब में अब हाईवे के 500 मीटर के दायरे में भी परोसी जा सकेगी शराब

चंडीगढ़। पंजाब में अब हाईवे के 500 मीटर के दायरे में भी शराब परोसी जा सकेगी। पंजाब सरकार ने विधानसभा में यह बिल शुक्रवार को पास करवाया है, लेकिन हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पंजाब एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर बने होटल, रेस्तरां और क्लब को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से छूट मिली है, जिसमें हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर रोक है। पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को कुल 12 बिल पास हुए। इनमें पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2017 के अलावा सरकार ने किसानों की जमीनों की कुर्की करने वाली धारा 67-ए पर एक बिल भी शामिल है। विधानसभा में पेश किए गए ज्यादातर बिलों पर कोई बहस नहीं हुई।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टेट और नेशनल हाईवे की 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बैन से रेस्तरां, होटल और क्लब को छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब और अन्य राज्यों के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे किनारे शराब बैन करने का फैसला हाईवे पर नशे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया था।

ये अहम बिल भी हुए पास

नगरपालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी सीटें आरक्षित करने के लिए विधानसभा में तीन बिल पारित हुए, जिनमें दो लोकल बॉडीज मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने पेश किए और एक बिल रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा लाए। कांग्रेस विधायकों ने बिल का समर्थन किया और इसे ऐतिहासिक बिल बताया। इससे पहले महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित थीं।

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Web Title-Punjab to amend Excise Act to allow sale of liquor near highways
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