चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को होने वाले विधानसभा
चुनावों के मद्देनजर जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के मतदाता हैं और पंजाब के
कार्यालयों, निगमों, बोर्डो या शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं, को 9
नवंबर का विशेष अवकाश देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त राज्य में
स्थापित औद्योगिक संस्थानों में काम कर रहे वो कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश
में मतदाता हैं, भी सैक्शन 135 बी (1) आर.पी एक्ट 1651 के अधीन इस दिन वेतन
सहित छुट्टी के योग्य होंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंधी
जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंधी
निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के कार्यालयों,
निगमों, बोर्डो तथा शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी कर रहे हिमाचल प्रदेश के
मतदाताओं द्वारा समर्थ अधिकारी को अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत करने पर विशेष
छुट्टी दी जायेगी जो कर्मचारी के छुट्टी के खाते से नहीं काटी जायेगी।
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