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पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ को दो साल की सजा...क्या है मामला

Punjab Cabinet Minister Aman Arora sentenced to two years imprisonment...what is the matter - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित 9 आरोपियों को कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। यह मामला पारिवारिक लड़ाई-झगड़े का बताया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक 2008 के इस मामले में सुनाम जिला कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए मंत्री को सजा दी है। उन्हें धारा 452 और 323 के तहत दोषी माना है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा सहित 9 लोगों को 2 वर्ष की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार केबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के जीजा राजिंद्र दीपा ने उन पर घर में दाखिल होकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। अमन अरोड़ा के साथ 9 अन्य लोगों को भी 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ-साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार इन दोषियों में से एक की मौत हो चुकी है।

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमन अरोडा़ के पास उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार है। 2 साल की सजा होने के कारण उन्हें जमानत मिल सकती है, अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। उनकी विधायकी भी जा सकती है। जमानत मिलने पर कैबिनेट मंत्री को राहत मिल सकती है।

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Web Title-Punjab Cabinet Minister Aman Arora sentenced to two years imprisonment...what is the matter
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