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पंजाब मंत्रिमंडल की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी, दोषियों को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान

Punjab Cabinet Approves Strict Law Against Sacrilege; Provision for Life Imprisonment for Culprits - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने एक अहम निर्णय लेते हुए ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार यह विधेयक सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और समाज में शांति व सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रिमंडल बैठक में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक तनाव की स्थिति भी बनी है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता की मौजूदा धाराएं ऐसे मामलों से निपटती हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि मौजूदा सजा व्यवस्था पर्याप्त कठोर नहीं है।
इसी को देखते हुए सरकार ने 2008 के मौजूदा कानून में संशोधन कर इसे और सख्त बनाने का फैसला किया है। नए प्रस्तावित प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें उम्रकैद तक की सजा शामिल होगी।
सरकार ने कहा कि यह कानून किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने में प्रभावी साबित होगा और राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगा।
इस निर्णय को पंजाब सरकार की ओर से धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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Web Title-Punjab Cabinet Approves Strict Law Against Sacrilege; Provision for Life Imprisonment for Culprits
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