चंडीगढ़। पंजाब में जालंधर शहर के दो कारखानों से 48 बाल श्रमिकों को बचाया गया, जिसमें 35 लड़के और 13 लड़कियां शामिल हैं। सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत दोनों कारखानों के मालिकों के खिलाफ प्रथामिकी दर्ज की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस प्रोटोकॉल के तहत नाबालिगों को होशियारपुर शहर के एक बाल गृह में 'क्वारंटीन' में रखा गया है।
--आईएएनएस
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