चंडीगढ़। पत्नी से घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी प्रोफेशनल गोल्फर सुजान सिंह की जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कैंसल कर दी है। सुजान के खिलाफ 3 साल पहले सेक्टर-3 थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस केस में उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। लेकिन उन्होंने जमानत की शर्तों को तोड़ा और बिना बताए विदेश चले गए।
शनिवार को मामले की सुनवाई थी लेकिन वे पेश नहीं हुए जिस वजह से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मयंक मारवाह की कोर्ट ने उनकी जमानत कैंसल कर दी और उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वॉरेंट जारी कर दिए।
सुजान के खिलाफ 14 जनवरी 2020 को आईपीसी की धारा 406, 498ए के तहत केस दर्ज हुआ था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उनकी पत्नी ईरीना बराड़ खुद भी नामी गोल्फर रही हैं और सात बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। उन दोनों की शादी 17 नवंबर 2010 को हुई थी। लेकिन 2018 में ईरीना बराड़ ने सुजान पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। इस केस में पुलिस ने 18 फरवरी 2022 को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। हालांकि इससे पहले 25 अगस्त 2020 को उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और शर्त रखी थी कि वे बिना कोर्ट को बताए विदेश नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने जमानत की शर्तों को तोड़ा और बिना कोर्ट की इजाजत के दुबई चले गए।
शनिवार को उनके वकील कोर्ट में पेश हुए जिन्होंने बताया कि सुजान सिंह इस समय दुबई में गोल्फ कोच की नौकरी कर रहे हैं और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल रही है। ऐसे में वे कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। पिछली तारीख पर भी वे कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसलिए कोर्ट ने इस बार उन्हें पेशी से छूट भी नहीं दी और उल्टा उनकी जमानत कैंसल कर उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वॉरेंट जारी कर दिए।
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