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निजी नर्सिग काॅलेजों की मनमानी पर रोक, नहीं बढ़ा पाएंगे फीस

Private nursing colleges will not be able to stop the arbitrage - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब के निजी नर्सिग कॉलेजों की मनमानी पर रोक लग गई है। सरकार ने इनकी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। साथ ही इन कॉलेजों की मनमानी रोकने के लिए नोडल अधिकारी लगाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के निजी नर्सिग कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी को नियमित करने के लिए सरकार जल्द ही रेगुलेशन लाने जा रही है और नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। यह जानकारी पंजाब के सरकारी वकील ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा द्वारा इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। जस्टिस एसएस सारों एवं जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी देने के बाद याचिका पर सुनवाई 25 मई तक स्थगित कर दी है। इस पद पर सेवानिवृत्त जस्टिस अमरबीर सिंह गिल की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वर्ष 2010 के बाद से इस अथॉरिटी के चेयरमैन और अन्य सदस्यों के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। लिहाजा इन पदों पर नियुक्ति की जाए।
एडवोकेट अरोड़ा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर निजी नर्सिग कॉलेजों द्वारा मनमाने तरीके से की जा रही फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि निजी नर्सिग कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी को नियमित करने के लिए सरकार ने पंजाब प्राइवेट हेल्थ साइंसेज एजुकेशनल इंस्टीटूशन्स (रेगुलेशन ऑफ एडमिशन, फिक्सेशन ऑफ फी एंड मेकिंग ऑफ रिजर्वेशन) एक्ट, 2006 बनाया था। इसके तहत इसके लिए एक नोडल अथॉरिटी के गठन का प्रावधान बनाया गया था।

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Web Title-Private nursing colleges will not be able to stop the arbitrage
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