चंडीगढ़। राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने पंचायत मतदान में उम्मीदवारों या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने खर्च पर चुनाव बूथ के बाहर वीडियोग्राफी का प्रबंध करने की इजाज़त देने का आदेश दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अगर उम्मीदवार या कोई अन्य व्यक्ति चुनाव बूथ के बाहर वीडीओग्राफ़ी करने की इच्छा ज़ाहिर करता है तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। वीडीओग्राफ़ी के लिए किसी अन्य अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटिंग की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए चुनाव बूथ के अंदर वीडीओग्राफ़ी नहीं की जायेगी।
अन्य विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुल 4363 सरपंच और 46754 पंच सर्वसम्मति के साथ चुने गए हैं।
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