चंडीगढ़। मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने मंगलवार को यहां कुलदीप कुमार पर्यावरण इंजीनियर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजऱ लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान ध्वनी प्रदूषण से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान ध्वनी प्रदूषण (रैगूलेशन एंड कंट्रोल) रूल 2000 को लागू करना यकीनी बनाऐंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों द्वारा लाऊड स्पीकर या किसी भी तरह के साऊंड एम्पलीफायर के प्रयोग सम्बन्धी विस्तृत हिदायतें जारी की हैं। लाऊड स्पीकर या साऊंड एम्पलीफायर जो कि किसी भी तरह के वाहन या किसी एक जगह पर पक्के तौर पर लगाकर सार्वजनिक मीटिंग, जलसे-जुलूस, या फिर किसी चलते-फिरते वाहन पर लगाकर या किसी अन्य तरीके से चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग रात 10 बजे से प्रात:काल 6 बजे तक नहीं किए जा सकते।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रात 10 बजे से प्रात:काल 6 बजे तक यदि किसी के द्वारा लाऊड स्पीकर या साऊंड एम्पलीफायर का प्रयोग किया गया तो यह सम्बन्धित विभाग द्वारा ज़ब्त किये जाएंगे और साथ ही इसके साथ लगा हुआ अन्य सामान भी ज़ब्त किया जायेगा। राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति द्वारा लाऊड स्पीकर या साऊंड एम्पलीफायर का प्रयोग किया जा रहा है पर यह नियम लागू होते हैं। परन्तु यह नियम ट्रक /टैम्पो, टैकसियों, वैन, थ्री -वीलर, स्कूटर, साईकिल और रिक्शा आदि को सम्बन्धित अथॉरिटी से प्राप्त मंजूरी समेत उनके वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर संबंधी सूचित करना होगा। यदी किसी वाहन पर बिना मंजूरी लाऊड स्पीकर या साऊंड एम्पलीफायर का प्रयोग किया गया तो यह सम्बन्धित विभाग द्वारा ज़ब्त किये जाएंगे और साथ ही इसके साथ लगा हुआ अन्य सामान भी ज़ब्त किया जायेगा।
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