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नई ट्रांसपोर्ट नीति : सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका

New Transport Policy: Big blow to the government - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। ट्रांसपोर्टर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई नई परिवाहन नीति को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। इस साल फरवरी में पंजाब सरकार ने 12,500 स्टेज कैरिज परमिट रद्द करने का ट्रांसपोर्टरों को नोटिस जारी किया था ,जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस फैसले से निजी ट्रांसपोर्टर में खुशी की लहर पाई जा रही। इसके साथ ही 200 लाइसेंसधारकों जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से 24 कि.मी. से अधिक का परमिट बढ़ाया हुआ है। वह भी अपना कारोबार पहले की तरह जारी रख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नई परिवाहन नीति के तहत पंजाब सरकार ने उक्त कदम निजी ट्रासपोर्टर के एकाधिकार को रोकने के लिए कदम उठाया था। इस संबंध में परिवाहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वह इस मामले में पंजाब एडवोकेट जनरल को लिखेंगे। अब वही बताएंगे कि कोर्ट के आदेश पर क्या कदम उठाया जाए। उन्हें उन ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे जो यात्रियों की संख्या के अनुसार रूट बढ़ाते या कम करते हैं। सोमवार को आए कोर्ट के आदेश ने राज्य परिवाहन विभाग को मुश्किल में डाल दिया है।

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Web Title-New Transport Policy: Big blow to the government
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