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पंजाब में पुरानी भोजन सामग्री को नष्ट करने के निर्देश

Instructions to destroy old food items in Punjab - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । भोजन की दुकानों ख़ासकर हलवाई की दुकानों, जो भी कोविड-19 के कारण पिछले 50 दिनों से बंद रही हैं, को सभी पुराने और खऱाब खाद्य पदार्थों को नष्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही अवधि समाप्ति तिथि पूरी कर चुके डब्बाबन्द खाद्य पदार्थों को भी नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त स. काहन सिंह पन्नू ने राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को व्यापक छापेमारी करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि पुराने खाद्य पदार्थों को नष्ट करने की हिदायतों को सख़्ती से लागू किया जाए। पूरे राज्य में सैंकड़ों खाने-पीने वाले स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे पुराने खाद्य पदार्थों के सही ढंग से निपटारे को यकीनी बनाया जा सके। खाद्य व्यवसायों को कहा गया है कि वह घर पहुँचाना और अपने स्थान पर ग्राहकों को सेवाओं देते हुए देह से दूरी, मास्क और बार-बार हाथ धोने के नए मानदंडों को अपनाने के लिए अपने आप को तैयार करें।
भोजन संचालकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी उनको खाने-पीने के नियमों और अभ्यासों संबंधी न केवल सुरक्षित भोजन तैयार करने के लिए, बल्कि सुरक्षित भोजन सेवाओं संबंधी भी जागरूक करने के लिए दिया जा रहा है।
स. पन्नू ने चेतावनी दी कि किसी भी व्यक्ति को अवधि समाप्ति तिथि पूरी कर चुके या घटिया और असुरक्षित खाद्य सामग्री ग्राहकों को देता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

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Web Title-Instructions to destroy old food items in Punjab
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