चंडीगढ़। भारतीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) द्वारा माईग्रेटड (एम) वोटरों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गुरूवार को यहां इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) डा. एस. करुणा राजू ने कहा कि एम-वोटर वह वोटर हैं जो जम्मू-कश्मीर के कमिश्नर द्वारा जारी सर्टिफिकेट के अनुसार जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं परन्तु वह भारत के किसी अन्य शहर में रह रहे हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उनको डाक के द्वारा वोट डालने या दिल्ली, ऊधमपुर और जम्मू में स्थापित किये गए विशेष पोलिंग बूथों पर वोट डालने का विकल्प दिया गया है। इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि जम्मू -कश्मीर के 3 संसदीय चुनाव क्षेत्रों में रजिस्टर्ड वोटर एम-वोटर बनने के योग्य हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो एम-वोटर फॉर्म एम या फार्म 12-सी ई.सी.आई. या एन.वी.एस.पी. की वैबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं।
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