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अमरूद, केले के पेड़ों और अंगूरों के पौधों वाली ज़मीन को भी बाग़ माना जायेगा

Guava, banana trees and grape plants will also be considered as gardens. - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब लैंड रिफार्मस (संशोधन) एक्ट, 2017 में दो संशोधन शामिल किए गए हैं। पहला संशोधन पंजाब लैंड रिफार्मस एक्ट 1972 की धारा 3(8) में से किया गया है, जिस के अंतर्गत पहले अमरूद, केलो के वृक्षों और अंगूरों के पौधों अधीन आती भूमि को बाग़ नहीं माना जाता था। कृषि पैदावार में विविधता लाने के मद्देनजऱ और राज्य को गेहूँ, धान के चक्कर में से निकालकर सब्जियाँ और फलों की काश्त की तरफ प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने लैंड रिफार्मस एक्ट की धारा 3(8) में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब अमरूद, केलो के वृक्षों और अंगूरों के पौधों अधीन आती ज़मीन को भी बाग़ माना जायेगा।

यह जानकारी वित्तायुक्त, राजस्व विभाग, पंजाब, विन्नी महाजन ने दी। इस संशोधन के साथ इन फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और खेती विविधता को प्रोत्साहन मिलेगा। जि़क्रयोग्य है कि मौजूदा समय में किन्नू के बाद अमरूद राज्य का दूसरा प्रमुख फल है जिसकी वार्षिक पैदावार 182089 मीट्रिक टन है और 8103 हेक्टेयर भूमि पर होती है, जहाँ इस संशोधन के साथ अमरूद, केले, अंगूर के पौधे लगाने वाले काश्तकारों को फलों के बाग़ लगाने वालों के बराबर लाभ मिलेगा वहाँ यह कृषि में विवधता लाने वाले सरकार के प्रयासों को नयी दिशा प्रदान करेगी।

पंजाब लैंड रिफार्मस एक्ट में दूसरी संशोधन धारा 27 (जे) में की गई है जिस में यह दर्शाया गया है कि कृषि अधीन आती ज़मीन जो कि ग़ैर -काश्तकारी उद्वेश्यों जैसे कि रिहायशी, औद्योगिक, बुनियादी ढांचे संबंधी प्रोजैक्ट जैसे कि स्पैशल इक्नामिक ज़ोन (एस.ई. जैड) पर्यटन यूनिट (होटल, रिजोर्ट), वेअरहाऊसिंग, कर्मिशियल, सांस्कृतिक, खेल और धार्मिक संस्थानों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, को इस एक्ट से बाहर रखा गया है। इस एक्ट में यह उपबंध है कि कृषि अधीन वाली ज़मीन को ऐसे ग़ैर -कृषि उद्वेश्यों के लिए इस्तेमाल करने वाले पंजाब लैंड रिफार्मस एक्ट के इस संशोधन के प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष में या ऐसी भूमि लेने के एक वर्ष के भीतर अपनी ज़मीन के वास्तविक प्रयोग में बदलाव के विवरण कुलैकटर को सौंपेंगे। इन मामलों की जानकारी मिलने पर, कुलैकटर राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित जानकारी दर्ज करवाएंगे।

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Web Title-Guava, banana trees and grape plants will also be considered as gardens.
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