चंडीगढ़।पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास विभाग ने जि़ला
स्तर पर जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड और बाल कल्याण कमेटियां गठित करने के लिए
उम्मीदवारों से आवेदन मांगें हैं।
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इस संबंधी जानकारी देते विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जुवेनाईल जस्टिस
(केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 अधीन राज्य के सभी जिलों में
कमेटियों का गठन किया जाना है जिसके लिए जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के लिए
जि़ला स्तर पर 2 ग़ैर सरकारी सदस्य, एक चेैयरपर्सन और 4 सदस्य भी नियुक्त
किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता और
शर्तों को पूरा करता है वह उम्मीदवार ही इन पदों के लिए योग्य समझा जायेगा।
निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार 30 नवंबर, 2017 तक अपने फार्म
सम्बन्धित जि़ला कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। इस संबंधी
और अधिक जानकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभागीय
वेबसाईट से ली जा सकती है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी प्राप्त आवेदन
जि़ले के डिप्टी कमिशनर की सिफारिश पर दिनांक 10 दिसंबर, 2017 तक सामाजिक
सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग तक पहुंचांएगेें। उन्होंने स्पष्ट करते
हुये बताया कि इस संबंध में दिनांक 13 अगस्त, 2016 और 14 अगस्त, 2016 या
उस से पूर्व प्रकाशित प्राप्त किये आवेदनों को रद्द समझा जायेगा।
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