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बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी के लिए एनर्जी कंजऱवेशन बिल्डिंग कोड अनिवार्य: अमन अरोड़ा

Energy conservation building code mandatory for building plan approval: Aman Arora - Punjab-Chandigarh News in Hindi

-आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख़ 25 मई -इमारतों में ऊर्जा की बचत के लिए पेडा द्वारा सूचीबद्ध किए जाएंगे ई.सी.बी.सी. डिज़ाइन पेशेवर चंडीगढ़। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने आज बताया कि इमारतें या बिल्डिंग कॉम्पलैक्सों को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए पंजाब एनर्जी डिवैल्पमैंट एजेंसी (पेडा) द्वारा एनर्जी कंजऱवेशन बिल्डिंग कोड (ई.सी.बी.सी.) विशेषज्ञों/पेशेवर सूचीबद्ध (एम्पैनल) किए जाएंगे, जो इमारतों में ऊर्जा की अधिक से अधिक बचत को सुनिश्चित बनाएंगे।
जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में 100 किलोवॉट या इससे अधिक के कनेक्टेड लोड या 120 किलोवॉट ऐंपियर या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड या 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक कंडीशन्ड एरीए वाली नई व्यापारिक इमारतों के निर्माण के लिए एनर्जी कंजऱवेशन बिल्डिंग कोड नोटीफायी किया गया है। यह कोड स्थानीय निकाय और आवास निर्माण एवं शहरी विकास के बिल्डिंग उप-नियमों में भी शामिल किया गया है, जो बिल्डिंग योजनाओं की मंजूरी के लिए इसकी पालना को अनिवार्य बनाता है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पेडा ने ई.सी.बी.सी. डिज़ाइन पेशेवरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पेशेवर राज्य स्तर पर ई.सी.बी.सी. की पालना को सुनिश्चित बनाने के लिए आर्कीटैक्टों/मालिकों की सहायता करेंगे। एम्पैनलमैंट के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख़ 25 मई, 2023 दोपहर 3 बजे तक है और आवेदन के साथ अपेक्षित एम्पैनलमैंट फीस और दस्तावेज़ जमा करवाने होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में ई.सी.बी.सी. के लागूकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए, ई.सी.बी.सी. डिज़ाइन पेशेवर इमारत के निर्माण के समय मालिक/ आवेदनकर्ता को ई.सी.बी.सी. की पालना सम्बन्धी सुविधा प्रदान करेंगे। वह अलग-अलग ई.सी.बी.सी अनुकूल व्यापारिक इमारतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के अलावा नवीनतम ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड और पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ई.सी.बी.सी. नियमों/नोटीफिकेशनों के अनुसार कम से कम ऊर्जा दक्षता स्तरों की जांच करेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब ई.सी.बी.सी, इमारतों/बिल्डिंग कॉम्पलैक्सों जैसे कि दफ़्तर, होटल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलैक्स और अन्य इमारतें, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से औद्योगिक अर्थात निर्माण के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, पर लागू होता है।
उन्होंने बताया कि पेडा दफ़्तर में बिल्डिंग सैल भी स्थापित किया गया है, जिसमें दो इंजीनियर और एक आर्कीटैक्ट शामिल है। यह सैल ज़रुरी दस्तावेज़ तैयार करने, राज्य में पंजाब ई.सी.बी.सी. को सही ढंग से लागू करने के लिए सभी हिस्सेदारों की मदद कर रहा है। बिल्डिंग सैल ने विभागों/ संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करने के साथ-साथ 650 से अधिक आर्कीटैक्टों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया है।
पंजाब ई.सी.बी.सी. संबंधी हिस्सेदारों के सामथ्र्य निर्माण के लिए नगर निगमों और अन्य यू.एल.बीज में 85 प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 8800 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया गया है।

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Web Title-Energy conservation building code mandatory for building plan approval: Aman Arora
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