चंडीगढ़। भारतीय चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार डा. अमर सिंह को लोकसभा मतदान 2019 के दौरान चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान भविष्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए कोई भी बयान जारी करते समय सचेत रहने के लिए कहा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस करुणा राजू ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल के फतेहगढ़ साहिब से उम्मीदवार दरबारा सिंह गुरू द्वारा 26 अप्रैल, 2019 को एक शिकायत की थी कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डा. अमर सिंह द्वारा 22 अप्रैल, 2019 को जि़ला संगरूर के अमरगढ़ में अपनी चुनावी मीटिंग के दौरान उनके (दरबारा सिंह गुरू) खि़लाफ़ बेहद ऐतराज़ योग्य झूठे दोष लगाए और डा. अमर सिंह का यह बयान बड़े स्तर पर इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में छपा।
डा. राजू ने बताया कि इस सम्बन्धी डा. अमर सिंह द्वारा बिना शर्त उक्त मामले सम्बन्धी आयोग को अपना माफीनामा पेश कर दिया था। मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब ने कहा कि दोनों पक्षों के पक्ष विचारने के बाद आयोग ने पाया है कि डा. अमर सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के मार्ग दर्शन सम्बन्धी जनरल कंडक्ट के पार्ट-1 के पैरा-2 का उल्लंघन किया है। इसलिए लोकसभा मतदान 2019 के दौरान चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान भविष्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए कोई भी बयान जारी करते समय डा. अमर सिंह को सचेत रहने के लिए कहा गया है।
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