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आरटीआई में जानकारी न देने वाले डाक्टर पर 10 हज़ार रूपये जुर्माना

Doctor not giving information in RTI, fined 10 thousand rupees - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने आज एक मामले का निर्णय करते हुए लोक सूचना अधिकारी डाक्टर को 10 हज़ार रुपए जुर्माना करने के साथ साथ दफ़्तर सिविल सर्जन मोहाली पब्लिक अथारटी को आदेश दिया कि वह मुदई को 5 हज़ार रुपए मुआवज़े के तौर पर दे। पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि तेज कौर पत्नी रणधीर सिंह मोहाली की तरफ से दायर केस का निर्णय करते हुए राज्य सूचना कमिश्नर यशवीर महाजन ने उक्त फ़ैसला सुनाया है। प्रवक्ता ने बताया कि तेज कौर ने आरटीआई में सिविल अस्पताल मोहाली से एक केस संबंधी जानकारी माँगी गई थी परंतु समकालीन लोक सूचना अधिकारी डा. करमजीत सिंह फोरैसिक माहिर (जो अब बतौर अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर रूपनगर (अंडर प्रशिक्षण) तैनात हैं) द्वारा सूचना देने में आनाकानी की गई। राज्य सूचना आयोग के दख़ल के बावजूद एक वर्ष तक मामला लटकता रहा। प्रवक्ता ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान पहले लोक सूचना अधिकारी ने केस प्रॉपटी का हवाला देकर माँगी जानकारी देने से इंकार किया।
राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना देने के आदेश दिए गए तो लोक सूचना अधिकारी डा. करमजीत सिंह ने आगामी सुनवाई पर लिखित तौर पर आयोग को विनती की कि कमरा बदले के दौरान रिकार्ड ग़ुम गया है जिस संबंधी डी.डी.आर. दर्ज करवा दी गई है। आयोग ने इस दलील को रद्द करते हुए लोक सूचना अधिकारी डा. करमजीत सिंह फोरैसिक माहिर (जो अब बतौर अतिरिक्तअसिस्टेंट कमिशनर रूपनगर (अंडर प्रशिक्षण) तैनात हैं) के वेतन में से दो किश्तों में 10 हज़ार रुपए जुर्माने के तौर पर काटने और सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।

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Web Title-Doctor not giving information in RTI, fined 10 thousand rupees
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