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चैक बाउंस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूपी की महिला को सुनाई 1 साल की सजा

District court sentences UP woman to 1 year in check bounce case - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। चेक बाउंस के एक मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 51 वर्षीय रंजना सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी महिला को चेक अमाउंट 2,50,999 रुपए भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। सजा पाने वाली महिला रंजना यूपी के जिला सुल्तानपुर की रहने वाली है। उसके खिलाफ मोहाली की एक कंपनी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने कोर्ट में केस फाइल किया था। दोषी महिला की यूपी में एक कंपनी है जो पेस्टीसाइड डिस्ट्रिब्यूट करने का काम करती है।
महिला ने शिकायतकर्ता कंपनी ने 2,50,999 रुपए के पेस्टीसाइड खरीदे थे। उसने कंपनी को 14 दिसंबर 2017 को चेक से पेमेंट की। शिकायतकर्ता कंपनी ने जब चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। ऐसे में कंपनी ने महिला के खिलाफ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया।
महिला के वकील ने काेर्ट में उसका पक्ष रखते हुए कहाकि कंपनी ने अपनी मर्जी से इतना बिल बना दिया। उसने शिकायतकर्ता कंपनी से कोई सामान नहीं मंगवाया था बल्कि कंपनी के पास उसका एक ब्लैंक सिक्योरिटी चेक पड़ा था। इस चेक को शिकायतकर्ता कंपनी ने मिसयूज किया और उसके जाली साइन कर बैंक में पेश कर दिया।
जब वह बाउंस हो गया तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। उसने चेक मिसयूज होने की पुलिस को भी शिकायत दी थी। हालांकि महिला की ये दलीलें काेर्ट ने नहीं मानी और उसे एक साल की सजा सुना दी।

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Web Title-District court sentences UP woman to 1 year in check bounce case
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