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पंजाब में री-साइकिल प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण पर पूरी तरह रोकः गुरमीत हेयर

Complete ban on manufacturing of recycled plastic carry bags in Punjab: Gurmeet Haier - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पहले ही 1 फरवरी, 2016 वर्जिन या रीसाइकल प्लास्टिक कैरी बैगों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, रीसाइकल, बिक्री और प्रयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई है। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पंजाब में प्लास्टिक कैरी बैग बनाने की कोई इजाज़त नहीं दी है।
वातावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बुधवार को राज्य विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वातावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 फरवरी 2022 के नोटिफिकेशन से उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड-मालिकों ( शज़नत) और प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसरों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनको प्लास्टिक पैकेजिंग अवशेष का प्रबंधन करने के लिए ऑनलाइन केंद्रीयकृत पोर्टल और रजिस्ट्रेशन दी जाती है। सभी हिस्सेदार विभाग जागरूकता पैदा कर रहे हैं और प्लास्टिक के अवशेष को कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग बनाने की कोई इजाज़त नहीं दी है। प्लास्टिक कैरी बैग पर पाबंदी को लागू करने के लिए स्थानीय निकाय के अधिकारियों समेत अन्य विभागों और पीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा नियमित तौर पर फील्ड निरीक्षण किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से अक्तूबर-दिसंबर, 2022 के समय के दौरान 2165 निरीक्षण किए गए, जिनमें से 447 उल्लंघन करने वाले पकड़े गए। इस निरीक्षण के दौरान 3.026 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैरी बैग ज़ब्त किया गया और उल्लंघन करने वालों से 6.61 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।

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Web Title-Complete ban on manufacturing of recycled plastic carry bags in Punjab: Gurmeet Haier
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