चंडीगढ़। राज्य उपभोक्ता झगड़ा निवारण आयोग (एससीडीआरसी) और जि़ला उपभोक्ता फोरमों (डीएफसी) में प्रधानों-सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने इनकी नियुक्ति और वेतन के अलावा अन्य सेवा शर्तें संबंधी मॉडल नियमों के लिए मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में दी गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रवक्ता के अनुसार पंजाब उपभोक्ता सुरक्षा (राज्य कमिशन और जि़ला फोरमों के प्रधानों और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्तों और सेवा शर्तें) नियम 2018 संबंधी यह नए मॅाडल नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
गौरतलब है कि पंजाब में राज्य स्तर पर पंजाब राज्य उपभोक्ता झगड़ा निवारण आयोग और 20 जि़ला उपभोक्ता फोरमें स्थापित हैं, जिनके द्वारा राज्य और जि़लास्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण करने का कार्य किया जा रहा है। इन संस्थाओं का प्रशासकी विभाग खाद्य सप्लाई और उपभोक्ता मामले है।
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