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तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत

Bagga gets relief from Punjab and Haryana High Court - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया।

लेकिन न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर पंजाब पर सवाल उठाया।

ग्रीष्म अवकाश के बाद मामले की अंतिम सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अवैध हिरासत के आरोपों का खंडन किया और कहा कि एक भी अधिकारी को हिरासत में नहीं लिया गया।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस पहले ही एक हलफनामा दाखिल कर चुकी है।

उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे जो 10 मई को होने वाली है।

भाजपा नेता ने 7 मई को मोहाली कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

पंजाब सरकार ने अपनी बंदी याचिका में दो आवेदन दायर किए थे। एक केंद्र को मामले में पक्षकार बनाने के लिए और दूसरा दिल्ली और हरियाणा पुलिस को सीसीटीवी कैमरों को संरक्षित करने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन किए थे।

राज्य ने हरियाणा सरकार के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बग्गा की गिरफ्तारी में शामिल पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में हिरासत में लिया है।

पंजाब ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बग्गा को भी हिरासत में लेने की मांग की, जिन्हें पिछले महीने मोहाली में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

अपनी याचिका में, पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि जब पंजाब पुलिस बग्गा को एसएएस नगर (मोहाली) ले जा रही थी, तो उसे एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, हरियाणा पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया और उन्हें कुरुक्षेत्र ले आए जहां उनकी हिरासत दिल्ली पुलिस को दे दी गई।

दिल्ली पुलिस, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, ने 6 मई को बग्गा को हिरासत में ले लिया और बाद में कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे रिहा कर दिया।

इसने बग्गा की गिरफ्तारी के संबंध में पंजाब पुलिस के खिलाफ दो मामले भी दर्ज किए।

भाजपा नेता के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस द्वारा अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जा रही थी, जिसे हरियाणा पुलिस ने बीच में ही रोक दिया।

--आईएएनएस

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Web Title-Bagga gets relief from Punjab and Haryana High Court
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