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कालोनियां विकसित न कर सकने वाले प्रोमोटरों को लाईसेंस समर्पण करने की नीति को मंजूरी

Approval policy for licensing surrender to promoters who can not develop colonies - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने कालोनियां विकसित न कर सकने वाले और कालोनियों में विकास कार्य मुकम्मल न कर सकने की सूरत में प्रोमोटरों को अपने लाईसेंस वापिस जमा करवाने सम्बन्धी नीति को मंजूरी दे दी है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे प्रोमोटरों को पेश दिक्कतों के मद्देनजऱ यह नीति लाने की ज़रूरत थी जिससे ये प्रोमोटर निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने लाईसेंस समर्पित कर सकते हैं। यह लाईसेंस उनको पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगूलेशन एक्ट -1995 के अधीन विभिन्न शर्तों के अंतर्गत जारी किये जाते हैं।
प्रवक्ता के अनुसार पंजाब में कालोनियां विकसित करने के लिए प्रोमोटरों को पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रोपर्टी रैगूलेशन एक्ट, 1995 की धारा 5 के अधीन लाईसेंस दिया जाता है। इसमें दर्ज शर्तों का पालन न करने के कारण सम्बन्धित प्रोमोटर का लाईसेंस एक्ट की धारा 5(12) के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है। रियल अस्टेट कारोबार में रुकावट आने के कारण कुछ प्रोमोटर कालोनियां विकसित करने और उनमें विकास कार्य मुकम्मल करने में असमर्थ हो गए थे जोकि अपने लाइसेंस सरंडर करना चाहते थे, परन्तु इस सम्बन्धी पॉलिसी की अनुपस्थिति के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे।
उपरोक्त के मद्देनजऱ इस मुद्दे को जाँच के लिए अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (वित्त और लेखा), पुड्डा की अध्यक्षता में इंजीनियर -इन -चीफ़, पुड्डा, मुख्य नगर योजनाकार पंजाब, एस.टी.पी. गमाडा एस.ए.एस. नगर, कानून सलाहकार पुड्डा और धन संपदा अफ़सर (पॉलिसी) पुड्डा पर आधारित समिति गठित की गई थी। यह समिति की तरफ से समय -समय पर मीटिंगें की गईं। अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (वित्त और लेखा), पुड्डा द्वारा समिति मैंबर को अवगत करवाया गया कि कई प्रोमोटर उनकी कालोनियों सम्बन्धी जारी किये गए लाईसेंस को समर्पित करना चाहते हैं।
नयी नीति बारे विस्तार में बताते हुए प्रवक्ता ने कहा कि लाईसेंस समर्पित करने की इजाज़त उन मामलों में मिलेगी जहाँ प्रोमोटर अपना कोई भी प्लाट/अपार्टमेंट बेचने/अलॉट/लीज़ पर न दे सका हो या कालोनी वाली जगह पर विकास कार्य न करवा सका हो। प्रोमोटरों द्वारा इग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के पास इस कालोनी में किसी भी प्लाट/अपार्टमेंट /विला/मकान का इकरारनामा/अलॉटमैंट /लीज़ न होने संबंधी भरोसा देता हलफीया बयान सौंपना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों में प्रमोटर की तरफ से किसी प्लाट/अपार्टमेंट को बेचा/अलॉट किया गया या लीज़ पर दिया गया है तो उस केस में प्रमोटर के लिए यह ज़रूरी है कि वह अलॉटी /प्लाट धारक या अपार्टमेंट के मालिक के पास से एक हलफीया बयान के द्वारा सहमति ले जिसमें यह दिखाया जायेगा कि उसका अब इस जायदाद पर कोई दावा नहीं है। यह हलफीया बयान कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के पास से तस्दीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि लाईसेंसशुदा कालोनी में कोई निर्माण होता है तो उसे पहले स्तर पर प्रमोटर द्वारा गिराकर पहले वाली स्थिति बहाल करनी होगी और सबंधित समर्थ अथॉरिटी की तरफ से स्थान की पहले वाली स्थिति बहाल होने संबंधी संतुष्टि भी व्यक्त की जानी होगी।
प्रवक्ता ने कहा कि कालोनी के लाईसेंस को समर्पण करने के मामलों में समर्थ अधिकारी की तरफ से 30 दिनों का सार्वजनिक नोटिस देना होगा जिसके द्वारा लोगों से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। नोटिस के प्रकाशित होने का ख़र्च प्रमोटर द्वारा वहन किया जायेगा और यह नोटिस संबंधित इलाको में व्यापक सर्कुलेशन वाले दो राष्ट्रीय रोज़मर्रा की अखबारों में प्रकाशित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोटिस के प्रकाशन के बाद कोई भी आपत्ती प्राप्त होने पर अथॉरिटी द्वारा संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद उपयुक्त फ़ैसला लिया जायेगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमोटर द्वारा सी.एल.यू., लाईसेंस फीस, एस.आई.एफ. हेतु जमा करवाई गई रकम को रिफंड नहीं किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लाईसेंस के आधार पर यदि प्रमोटर द्वारा कोई बैंक कजऱ् लिया गया है तो उस सम्बन्धी कानूनी दावों और देनदारियों के लिए सिफऱ् और सिफऱ् प्रमोटर ही जि़म्मेदार होगा।
उन्होंने आगे कहा कि लाईसेंस के सरंडर करने की परवानगी जारी करने से पहले प्रमोटर को एक हलफीया बयान देना पड़ेगा जिसके द्वारा वह यह हलफ़ लेगा कि वह समर्थ अधिकारी की परवानगी के बिना कालोनी की ज़मीन में से कोई प्लाट अपेक्षित मंज़ूरी के बिना नहीं बेचेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रोपर्टी रैगूलेशन एक्ट 1995 की उचित धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। लाईसेंस के सरंडर होने सम्बन्धी जानकारी पुड्डा और अन्य संबंधित अथॉरिटी की वैबसाईट पर अपलोड की जायेगी जिससे आम लोगों को सूचित किया जा सके।

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