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अमरिंदर ने एसएफजे के खालिस्तानी समर्थक पन्नू को दिया मुंहतोड़ जवाब

Amarinder gave a befitting reply to SFJ Khalistani supporter Pannu - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । पंजाब पुलिस की ओर से आईएसआई समर्थित खालिस्तान विचारक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने और हत्या की धमकियों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के साथ, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को उसे राज्य की शांति, स्थिरता और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी है। यह कहते हुए कि प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और इसकी स्वयंभू जनरल काउंसिल द्वारा पंजाब में परेशानी पैदा करने के किसी भी प्रयास का उनकी सरकार की पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा, उन्होंने कहा, "किसी को भी पंजाब की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति को भंग करने और हमारे लोगों को आतंकवाद के दिनों के अंधेरे रसातल में डुबाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की भूमि के रूप में, जिन्होंने हमेशा मानवता की एकता की विचारधारा का प्रचार किया था, पंजाब सभी लोगों का घर है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति और पंथ के हों।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "पन्नू के धर्म के नाम पर नफरत, विभाजन और हिंसा फैलाने के दयनीय प्रयास और खालिस्तान की प्राप्ति के लिए एक शांतिपूर्ण अलगाववादी अभियान को पंजाब और भारत के लोगों द्वारा पहले से ही ²ढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया है, जो शांति और समृद्ध तरीके से जीना चाहते हैं।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं और दलों ने एक अलग राष्ट्र के लिए पन्नू के आईएसआई द्वारा वित्त पोषित अभियान की निंदा की है।

मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी तब सामने आई है, जब पंजाब पुलिस ने सोमवार को पन्नू के खिलाफ एसएफजे के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के माध्यम से अमरिंदर सिंह के खिलाफ हत्या की धमकी जारी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि पन्नू, उसके सहयोगियों और एसएफजे सदस्यों के खिलाफ यहां के पास मोहाली के स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 10 (ए) और 13 (1) के अलावा धारा 153, 153ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

डीजीपी गुप्ता ने कहा, "पन्नू को हिंसक चरमपंथी कार्रवाई को बढ़ावा देने और पंजाब राज्य की सरकार के निर्वाचित संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी देते हुए पाया गया था।"

28 अगस्त को पोस्ट किए गए वीडियो की प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए, डीजीपी ने कहा कि उक्त वीडियो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आपराधिक साजिश का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि पूरी साजिश का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

खालिस्तान समर्थक एसएफजे ने जुलाई में हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के खिलाफ भी धमकी जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि संगठन उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं देगा। हिमाचल पुलिस ने तब पन्नू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

अमेरिका में स्थित एक खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद 10 जुलाई, 2019 को भारत सरकार द्वारा 'गैरकानूनी एसोसिएशन' घोषित किया गया था। इसे सार्वजनिक व्यवस्था और देश की शांति, एकता और अखंडता को बाधित करने की मंशा रखने के कारण गैरकानूनी घोषित किया गया था।

यह संगठन भारतीय क्षेत्र से बाहर एक संप्रभु खालिस्तान यानी एक अलग देश बनाने के लिए एक शांतिपूर्ण अभियान की आड़ में पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल पाया गया है।

यह संगठन आतंकी संगठनों के सदस्यों और कट्टरपंथी संगठनों या पंजाब में संघर्ष को भड़काने वाले तत्वों के साथ भी निकट संपर्क में पाया गया है।

--आईएएनएस

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