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चंडीगढ़ में 75 हजार लोगों को अभी चुकाना बाकी है प्रॉपर्टी टैक्स

75 thousand people are yet to pay property tax in Chandigarh - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। संपत्ति कर को बिना जुर्माने और छूट के समाप्त करने के लिए 2 दिन शेष हैं। लेकिन कुल 1.42 लाख करदाताओं में से 75,473 को चालू वित्त वर्ष के लिए भुगतान करना बाकी है।
रिकॉर्ड के अनुसार, नगर निगम चंडीगढ़ ने मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए छूट प्रावधान के साथ बिल जारी किया था जो 31 मई, 2023 तक वैध है। इस समय सीमा के भीतर बिल भुगतान करने में विफल रहने पर 25% जुर्माना और 12% की दर से ब्याज देना होगा। साथ ही नगर निगम अधिनियम की धारा 138 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।
एमसीसी ने मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर की गणना एमसी संपत्ति उपनियम-2003 के खंड 2 (ix) के तहत स्व मूल्यांकन योजना के तहत की है। संपत्ति कर बकाया के संग्रह के लिए सार्वजनिक नोटिस के साथ-साथ व्यक्तिगत मांग नोटिस भी जारी किए गए हैं। 1.42 लाख करदाताओं ने अब तक आवासीय क्षेत्रों में 54035 और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 12492 निर्धारितियों ने संपत्ति कर के अपने वैधानिक बकाया का भुगतान किया है।
नगर निगम चंडीगढ़ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2018 के अध्याय IX खंड 12 के अनुसार, कचरा शुल्क के संबंध में एक सुविधा प्रदान की गई है यदि उपयोगकर्ता शुल्क पूरे वर्ष के लिए संपत्ति कर के साथ अग्रिम भुगतान किया जाता है तो 10 महीने की राशि बारह महीने के बजाय चार्ज की जाएगी।
इसी प्रकार छह माह के अग्रिम भुगतान पर छह माह के स्थान पर साढ़े पांच माह की मांग राशि वसूल की जाएगी। यह उसी वर्ष के लिए लाभ उठाया जा सकता है। निगम ने आम जनता से अनुरोध कि वे अपने संबंधित संपत्ति कर बकाया समय पर भुगतान करें और इस स्व-मूल्यांकन योजना के भाग के रूप में संपत्ति के उपयोग के साथ-साथ अपने क्षेत्र को सही ढंग से घोषित करें।

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Web Title-75 thousand people are yet to pay property tax in Chandigarh
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