चंडीगढ़। पंजाब राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना के लिए कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब द्वारा की जा रही ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी निगरानी के दौरान पंजाब राज्य के विभिन्न डिप्टी कमीश्नरों को नियमों के अनुसार 42 नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि पंजाब राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान ध्वनि प्रदूषण (रैगूलेशन एंड कंट्रोल) रूल 2000 को यथावत लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी पंजाब राज्य से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 42 स्थानों पर नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। यह मामले तय सीमा से अधिक डैसीबल में साउंड सिस्टम के प्रयोग और निश्चित समय के बाद साउंड सिस्टम के प्रयोग के हैं।
डा. राजू ने बताया कि पठानकोट जिले में 3, गुरदासपुर जिले में 1, कपूरथला जिले में 1, जालंधर जिले में 4, होशियारपुर जिले में 2, शहीद भगत सिंह नगर जिले में 1, रूपनगर जिले में 1, एस.ए.एस. नगर जिले में 1, फतेहगढ़ साहिब जिले में 3, लुधियाना जिले में 4, मोगा जिले में 4, फरीदकोट जिले में 3, बठिंडा जिले में 5, मानसा जिले में 2, संगरूर जिले में 2, बरनाला जिले में 2 और पटियाला जिले में 2 नोटिस जारी करने के आदेश जारी किये गए हैं।
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