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चंडीगढ़। पंजाब में चार लोगों के हत्यारे को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कपूरथला में अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजविंदर कौर ने फगवाड़ा के गांव कोटरानी में हुए चौहरे कत्ल केस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी ठहराए गए गुड़े गांव के बलजिंद्र कुमार को फांसी की सजा सुनाई। बलजिंद्र कुमार ने करीब सात साल पहले अपनी सास मनजीत कौर की तरफ से 35 हजार रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल जाकर अपनी पत्नी सीमा रानी, साली रीना रानी, चार साल की बेटी सुमन और डेढ़ साल के बेटे हर्ष की कुल्हाड़े से काट कर हत्या कर दी थी। उन सब के साथ ही सो रहे साले ओमप्रकाश और भांजे हैरी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।
चौहरे हत्याकांड का यह मामला फगवाड़ा के सतनामपुरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया आरोपी कपूरथला जेल में बंद था। शनिवार को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। पीड़ित पक्ष के वकील लखवीर सिंह ने कहा कि, 'बलजिंद्र ने बहुत ही बेरहमी से अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में उसे फांसी की सजा ही होनी थी।'
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