पटियाला। यहां वर्ष 2010 में आर्य समाज चौक पर हुए ब्लास्ट मामले में आरोपी आतंकी रमनदीप सिंह गोल्डी को अदालत ने बरी कर दिया। हालांकि उसके खिलाफ रूलदा सिंह हत्याकांड का मामला अभी विचाराधीन है। फिलहाल उसे अभी जेल में ही रहना होगा।
इस बम ब्लास्ट केस में पुलिस की ओर से पूर्व में पकड़े गए जसविंदर सिंह, मनजिंदर सिंह,
गुरजंट सिंह व हरमिंदर सिंह को भी अदालत 11 अगस्त 2014 को बरी कर दिया था। लेकिन पांचवे आरोपी रमनदीप सिंह गोल्डी के खिलाफ केस चल रहा था। अब वह भी इस केस से बरी हो गया है।
पुलिस ने 20 नवंबर 2014 को आरोपी आतंकी रमनदीप सिंह गोल्डी को थाइलैंड से गिरफ्तार किया था। सोमवार को एडिशनल सेशन जज आरएस हुंदल की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे आर्य समाज चौक पर हुए बम ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसले में बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील बरजिंदर सिंह सोढ़ी की दलीलों पर सहमति जताई।
20 अप्रैल 2010 को बम धमाके में हुए थे 4 जख्मी
आर्य समाज चौक पर स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर के सामने 20 अप्रैल 2010 को बम धमाका किया गया था। धमाके में गौरव शर्मा के अलावा चार अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। इसके अलावा कुछ दुकानों को भी क्षति पहुंची। गौरव शर्मा की शिकायत पर थाना कोतवाली में केस दर्ज हुआ।
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