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पटियाला जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे : विनय बुबलानी

No eligible citizen of Patiala district should be left out of the voter list: Vinay Bublani - Patiala News in Hindi

खास खबर। पटियाला भारत निर्वाचन आयोग ने मंडल आयुक्त विनय बुबलानी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 के संबंध में पटियाला का रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उन्होंने आज यहां डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल, जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 13-पटियाला के सांसद, सभी विधायकों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर-2026 के नोटिस चरण तथा दावों एवं आपत्तियों के निपटारे संबंधी बैठक की।
उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वे जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के तीन दौरे करेंगे। इस अवसर पर विनय बुबलानी ने इस बात पर जोर दिया कि पटियाला जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान किसी नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है अथवा कोई व्यक्ति नया मतदाता बनना चाहता है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित 12 सितंबर तक अपने बीएलओ से संपर्क कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला पटियाला के सभी 1861 मतदान केंद्रों पर 6 सितंबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इस संबंध में सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बीएलए को सूचित करें कि इस दिन सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता कार्ड, मतदाता सेवाओं तथा एसआईआर प्रक्रिया संबंधी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर स्थापित हेल्पडेस्क के अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
विनय बुबलानी ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य शुद्ध, सटीक और त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न रहे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सही एवं शुद्ध मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूचियों की बारीकी से जांच, सत्यापन और शुद्धिकरण किया जाना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि 13 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फॉर्म नंबर 6 के 13,973, फॉर्म 6ए के 36, फॉर्म 7 के 184 तथा फॉर्म 8 के 4,242 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो मतदाता 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने के पात्र हैं, वे 13 अगस्त 2026 से 12 सितंबर 2026 तक फॉर्म नंबर 6 के साथ घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं।
इसी प्रकार फॉर्म 6ए (एनआरआई मतदाताओं के पंजीकरण के लिए), फॉर्म 7 (नाम हटवाने के लिए) तथा फॉर्म 8 (संशोधन एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए) भी उक्त अवधि के दौरान जमा करवाए जा सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 8 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा तथा 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 12 अक्टूबर 2026, सोमवार को किया जाएगा।
मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार ये फॉर्म ऑनलाइन voters.eci.gov.in तथा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भर सकते हैं। मंडल आयुक्त ने सभी ईआरओ को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत करवाते हुए निर्देश दिए कि सभी बीएलओ और पर्यवेक्षी अधिकारियों को ईआरओ द्वारा आवश्यक एवं उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नए मतदाताओं के पंजीकरण तथा मतदाता सूची से नाम हटाने, विशेषकर फॉर्म 7 के माध्यम से हटाए जाने वाले मतदाताओं के प्रतिशत पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नए मतदाताओं वाले 20 मतदान केंद्रों तथा सर्वाधिक मतदाता नाम हटाए जाने वाले 20 मतदान केंद्रों का पुनः सत्यापन किया जाए। इसके अतिरिक्त जिले के उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जहां हटाए गए और/या नए जोड़े गए मतदाताओं की दर जिले की औसत दर से 1 प्रतिशत या उससे अधिक है अथवा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में यह दर 3 प्रतिशत से अधिक है, उनकी रोल ऑब्जर्वर द्वारा विशेष रूप से जांच की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि नोटिस चरण के दौरान मैपिंग से वंचित रहे 84,347 मतदाताओं तथा कुछ कमियां/पेशियां शेष रहने के कारण 1,95,078 मतदाताओं को 13 अगस्त 2026 से बीएलओ द्वारा कुल 2,79,425 नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा उनके दस्तावेज भी बीएलओ द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं। इन नोटिसों की सुनवाई संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जाएगी तथा इन सभी नोटिसों का निपटारा 8 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है।

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