पटियाला (फतेहगढ़ साहिब)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चुनाव परिणाम घोषित होने से 30 दिन में प्रत्याशियों को अपना चुनाव खर्च का ब्योरा पेश करना होगा। इसी कड़ी में जिले के चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को 10 अप्रैल तक चुनाव खर्च जिला चुनाव अधिकारी के पास पेश करें। चुनाव आब्जर्वर राजिंदरा चांदेकर ने गुरुवार को बैठक कर निर्देश जारी किए कि विधान सभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार 10 अप्रैल तक चुनाव खर्च का ब्योरा जिला चुनाव अधिकारी के पास पेश करें। समय पर चुनाव खर्च पेश न करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव कमीशन द्वारा नोटिस भेजा जाएगा।
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