पठानकोट। जिला प्रशासन की ओर से रोक के बावजूद किसान फसलों के अवशेष नाड़ को जला रहे हैं। ऐसे पांच किसानों पर प्रशासन ने 62500 रुपए जुर्माना लगाया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जानकारी हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से प्रदूषण नहीं फैलाने की हिदायते दी गई है। इसी क्रम में जिलाधीश पठानकोट नीलिमा द्वारा नाड़ जलाने पर पाबंदी की थी।
जानकारी अनुसार ब्लाक सुजानपुर के गांव सोली भोली के 5 किसानों में मानव कुमार, दीपक कुमार, पर¨वद्र ¨सह, मनोहर ¨सह तथा सुरेंद्र ¨सह ने अपने खेतों के अवशेषों को जलाया था। इसके तहत ब्लाक खेतीबाड़ी अधिकारी डा. अमरीक ¨सह के नेतृत्व में गठित टीम में पटवारी अमरी ¨सह, पटवारी राज महाजन, एसएचओ सुजानपुर के नुमाइंदे हवलदार मदन लाल द्वारा मौके पर ही किसानों द्वारा नाड़ को आग लगाने के दोष में नोटिस जारी कर उपरोक्त जुर्माना किया गया है। इस दौरान डा. अमरीक ¨सह ने बताया कि जिला पठानकोट में किसी भी खेत में लगी आग के बारे में रिमोट सैं¨सग सेंटर लुधियाना द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होती सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
उन्होने बताया कि नाड़ को जलाने वाले किसानों से 25 सौ से लेकर 15 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जायेगा।
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