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पंजाब: 15 साल तक फरार रहने वाले हेड कांस्टेबल को अपहरण मामले में 5 साल की सजा, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

Punjab: Head Constable absconding for 15 years sentenced to 5 years in kidnapping case; arrested by CBI - Mohali News in Hindi

मोहाली । पंजाब के बहुचर्चित अपहरण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को पंजाब पुलिस के तत्कालीन हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कश्मीर सिंह करीब 15 वर्षों तक फरार रहा था और उसे सीबीआई ने नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, यह मामला 20 मार्च 2006 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 27 जनवरी 2006 के आदेश के अनुपालन में दर्ज किया गया था। यह याचिका पीड़ित बलजीत सिंह की पत्नी ने दायर की थी, जिसमें तत्कालीन थाना चबाल (जिला तरनतारन) के एसएचओ सुबा सिंह, एएसआई दलबीर सिंह, हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह और कांस्टेबल रावल सिंह पर उनके पति के अपहरण और अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया था। जांच में सामने आया कि 7 अगस्त 1991 को पुलिसकर्मी बलजीत सिंह को अपने साथ ले गए और उन्हें करीब 10 दिनों तक थाना चबाल में हिरासत में रखा गया। इस दौरान परिवार के लोग एक दिन छोड़कर उनसे मिलते रहे, लेकिन 10 दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने बलजीत सिंह को अपनी हिरासत में होने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका।
सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद 26 अप्रैल 2007 को आरोपपत्र दाखिल किया।
इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 29 मार्च 2023 को आरोपी दलबीर सिंह, सुबा सिंह और रावल सिंह को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
वहीं, आरोपी हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह सुनवाई के दौरान फरार हो गया था। अदालत ने 21 जुलाई 2010 को उसे भगोड़ा (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित कर दिया था।
करीब 15 वर्षों तक कानून से बचने के बाद सीबीआई ने कश्मीर सिंह को 12 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 2 मार्च 2026 को आरोप तय किए गए और अब सीबीआई की विशेष अदालत, मोहाली ने उसे भी सह-आरोपियों के समान पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
--आईएएनएस

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Web Title-Punjab: Head Constable absconding for 15 years sentenced to 5 years in kidnapping case; arrested by CBI
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