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जमीन-संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी और फ़ीस में छूट की अवधि 15 मई तक बढ़ी

Exemption period for stamp duty and fees for land-property registration extended till May 15 - Ludhiana News in Hindi

लुधियाना। पंजाब मंत्रिमंडल ने ज़मीन- संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और फ़ीस में 2.25 प्रतिशत छूट देने के समय को बढ़ा कर 15 मई कर दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने रजिस्ट्री करवाने वालों को एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क, एक प्रतिशत पीआईडीबी शुल्क और 0.25 प्रतिशत विशेष शुल्क में छूट दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस योजना को पहले 31 मार्च तक लागू किया था और लोगों का भारी समर्थन मिलने के बाद इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। अब इस तिथि को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है।
ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री में 7 पद सृजित होंगेः
ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाला (आयुर्वेद) में 7 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर भर्ती से लैब के कामकाज में सुविधा होगी। आयुर्वेदिक दवाओं के निरंतर परीक्षण में वृद्धि होगी जिससे राज्य सरकार के आयुर्वेदिक अस्पतालों, औषधालयों और अन्य को दवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। इस कदम से राज्य में आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
कृषि मुद्दों पर विशेषज्ञ की सेवाएं लेने को हरी झंडीः
कैबिनेट ने पर्यावरण में सुधार लाने,गिरते भू-जल स्तर को रोकने, किसानों को गेहूं-धान फसल चक्र से बाहर निकालने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विशेषज्ञों की सेवाएं लेने को हरी झंडी दे दी है। इन विशेषज्ञों की सेवाएं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंजाब द्वारा प्राप्त की जाएंगी ताकि राज्य के किसानों के हित में अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

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Web Title-Exemption period for stamp duty and fees for land-property registration extended till May 15
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