जालंधर। बहू की हत्या के आरोप में कोर्ट ने अकाली दल के नेता राजिंदर कुमार, उनकी पत्नी और बेटे को कैद की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए तीनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।
बहू के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज में कार न मिलने के कारण अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राज शेखर अत्री की अदालत ने तीनों को बहू भारती की हत्या के मामले यह सजा सुनाई। अमृतसर निवासी मोहन ने अगस्त 2014 में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन भारती की शादी 21 फरवरी 2011 को पार्षद राजू के बेटे टिंकू से हुई थी।
लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले दहेज में कार की मांग करने लगे व उसको प्रताड़ित करने लगे। हम जब कार दे पाने में असमर्थ हो गए तो उन्होने मेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी।
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