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पंजाब सरकार ने किया पैंशन मापदंडों में संशोधन

Punjab Government has revised pension parameters - Hoshiarpur News in Hindi

होशियारपुर। पंजाब सरकार ने बुढ़ापा, विधवा तथा बेघर बेसहारा महिलाओं, आश्रित बच्चों तथा अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता स्कीमों के लिए मापदंडों में संशोधन किए है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल ने बताया कि पैंशन के लिए वही आवेदक आवेदन कर सकता है जिस की सभी स्त्रोतों से आमदन 60 हजार रुपये से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि फार्म प्राप्त होने की तिथि से 1 महीनों के भीतर सीडीपीओ की जांच के बाद जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर की ओर से पैंशन मंजूर की जाएगी। आयु के सबूत के लिए आधार कार्ड /वोटर कार्ड, वोटर सूचि /दसवीं का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रार जन्म तथा मौत की ओर से जारी सर्टिफिकेट की कापी लगानी अति जरुरी है। उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पैंशन के लिए आवेदक के पास अधिक से अधिक 2.5 एकड़ नहरी/चाही या 5 एकड़ बरानी जमीन या सेमग्रस्त इलाकों में 5 एकड़ जमीन (पति/पत्नी दोनों को मिला कर ) की मालकी हो। उन्होंने बताया कि इस जमीन संबंधी रिपोर्ट माल विभाग (पटवारी) की ओर से दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की जमीन तथा रिहायशी संबंधी वैरीफिकेशन पटवारी की ओर से की जाएगी। इसी तरह शहरी क्षेत्र के आवेदकों की रिहायश तथा जमीन/जायदाद संबंधी वैरीफिकेशन कार्यसाधक अफसर, नगर कौंसिल क्ी ओर से की जाएगी। इसके अलावा आवेदकों को विभाग की ओर से दिया गया स्वय घोष्णा पत्र भी भर के देना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन फार्म जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर, बाल विकास प्रौजेक्ट अफसर, सेवा केंद्रों, विभाग की वैबसाइट, एसडीएम दफतर, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत तथा बीडीपीओ दफतरों में उपलब्ध होंगे।
डिपटी कमिश्नर ने बताया कि अगर जांच के दौरान लाभपात्री अयोज्य पाया जाता है तो भूमि मालिया एक्ट के तहित तस्दीककर्ता/सिफारिशकर्ता की ओर से लाभपात्री को अदा की गई राशि से दो गुणा राशि वसूलने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि गलत पाए जाने की सूरत में अधिकारी/कर्मचारी (सहित लाभपात्री) खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन नए मापदंडों के अनुसार आयु में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
बुढ़ापा पैंशन के लिए आयु पुरुषों के लिए 65 साल तथा महिलाओं के लिए 58 साल निश्चित है। उन्होंने बताया कि 58 साल से कम आयु की विधवाओं व न्यायआश्रित महिलाओं तथा 30 साल से अधिक आयु की बिना शादीशुदा महिलाएं, 21 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जो परिजनों की ईमदाद या उनकी शारीरिक /मानसिक अपंगता के कारण देखभाल से वंचित रह गए हो, 50 फीसदी या इस से अधिक अपंगता वाले व्यक्ति पहले ही पैंशन ले रहे है। उन्होंने बताया कि इन मापदंडों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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Web Title-Punjab Government has revised pension parameters
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