फरीदकोट। फरीदकोट अदालत ने 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपी पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि इस मामले में आरोपी पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की उम्र को आधार मानकर कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गौरतलब है कि कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़ी दोनों घटनाओं में एडीजीपी एल के यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल, एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा और तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके आधार पर 6 मार्च को जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत ने सभी को नोटिस जार किए और 23 मार्च को अदालत में पक्ष रखने के निर्देश दिए थे।
अब फरीदकोट के अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की जमानत याचिका रद्द कर दी है। वहीं जिला अदालत ने तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है।
फरीदकोट अदालत ने 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड के आरोपी तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने उम्र के आधार पर मंजूर कर लिया है।
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