चंडीगढ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मादक पदार्थ रैकेट मामले में
मंगलवार,4 अप्रेल को पंजाब के पूर्व मंत्री और पूर्व अकाली प्रमुख संसदीय
सचिव सहित 13 लोगों की 61.62 करोड रूपये की संपत्ति व अन्य कार्रवाइयों को मिलाकर कुल 100 करोड रूपए की संपत्ति कुर्क की।
ईडी ने अमृतसर के कारोबारी जगजीत सिंह चहल तथा उनके परिजन की कुर्क की गई
संपत्तियों में शोरूम, कृषि भूमि, मकान तथा सात लग्जरी कारें हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व अकाली मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर के 14.75 लाख
रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। वह पूववर्ती अकाली-भाजपा
सरकार में जेल मंत्री थे।
बेंगलुरू,चेन्नई में 2 गिरफ्तार...
फर्जी कंपनियों और धनशोधन पर शिकंजा कसना बरकरार रखते हुए प्रवर्तन
निदेशालय-ईडी ने मंगलवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय
ने धनशोधन के दो अलग-अलग मामलों में बेंगलुरू से जी धनंजय रेड्डी को और
चेन्नई से के लियाकत अली को गिरफ्तार किया।
ईडी ने दो लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि
रेड्डी ने 20 से अधिक फर्जी कंपनियां बना रखी थीं और संदिग्ध तरीके से ऋण
लिए। बेंगलुरू से इंजीनियरिंग में स्त्रातक जी धनंजय रेड्डी को 20 से अधिक
फर्जी कंपनियां बनाने और धोखाधडी कर बैंकों से कर्ज लेने के आरोप में
गिरफ्तार किया गया है। रेड्डी को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधडी कर
फर्जी दस्तावेजों के सहारे 70 करोड रूपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किया
गया है। रेड्डी को बेंगलुरू की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उसे दो दिन
की हिरासत में ईडी को सौंप दिया गया।
दूसरे मामले में के लियाकत अली को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। लियाकत को
फर्जी कंपनी और फर्जी दस्तावेजों के सहारे विदेशों में धन भेजने के आरोप
में गिरफ्तार किया गया। उसने इंडियन बैंक की चेन्नई स्थित एक शाखा से आठ
फर्जी कंपनियों के नाम पर भारत से बाहर 78 करोड रूपये भेजे। बैंक द्वारा
सूचित किए जाने के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसके घर पर छापेमारी कर
उसे गिरफ्तार किया।
अधिकारी ने बताया कि लियाकत और उसका भाई इलियास पीर मोहम्मद ने यह पूरी
साजिश रची। उन्होंने फर्जी कंपनियां गैलेक्सी इंपेक्स, ग्रीन इंटरनेशनल और
स्त्रो सिटी एंड कंपनी बनाकर बैंकों में खाते खुलवाए थे। उसने कई अचल
संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज बैंक को दिए और कई फर्जी कंपनियों के नाम पर
कर्ज लिए। रेड्डी के खिलाफ काला धन से जुडे तीन मामले दर्ज किए गए हैं। वह
विदेशों में बनाई गईं अपनी फर्जी कंपनियों को रूपये भेजता था और उस धन का
उपयोग अपनी ही कंपनियों के बीच फर्जी कारोबार में इस्तेमाल करता था।
आईएएस की 36 करोड की संपत्ति कुर्क...
प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ के निलंबित अधिकारी बीएल अग्रवाल की 36 करोड
रूपये की संपत्ति कुर्क की है। अग्रवाल पर कथित तौर पर फर्जी बैंक खातों
के माध्यम से धनशोधन का आरोप है। कुर्क की गई संपत्ति अग्रवाल तथा रायपुर
स्थित प्राइम इस्पात लिमिटेड की है, जो उनके भाइयों की कंपनी है।
अग्रवाल ने कुछ बैंक अफसरों की मदद से रायपुर की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की
शाखा में ग्रामीणों के नाम पर 446 बेनामी बैंक खाते खोले थे। खातों में जमा
पैसे फर्जी कंपनियों को स्थानांतरित किए गए और बाद में उन कंपनियों ने इन
पैसों को भारी भरकम प्रीमियम वाले शेयरों के रूप में प्राइम इस्पात लिमिटेड
में निवेश कर दिया। पैसों का इस्तेमाल कंपनी की फैक्ट्री, इमारत, जमीन तथा
मशीनरी व अन्य अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया। एजेंसी ने कहा
कि पैसे बेनामी बैंक खातों से 13 फर्जी कंपनियों को स्थानांतरित किए गए,
जिसे निवेश के माध्यम से अग्रवाल संचलित करते थे।
(आईएएनएस)
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