चंडीगढ़।
किसी का पति या पत्नी में से कोई राजनीतिक दल से जुड़ा होने के बाद उनमें
से कोई राजनीतिक दल से जुड़ सकता है। इस सवाल के साथ मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में यह सवाल उठाते हुए पंजाब की मंत्री
रजिया सुल्ताना व अरुणा चौधरी को पद से हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की
गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि
दोनों के पति सरकारी कर्मचारी हैं। नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी की
पत्नी या पति सरकारी कर्मचारी हैं तो वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़
सकते। इसी आधार पर इन दोनों का चुनाव अवैध है।मामले
की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा आप नौकरी में कार्यरत किसी कर्मचारी के
पारिवारिक सदस्यों को राजनीति में आने से कैसे रोक सकते है। सुनवाई के
दौरान एडिशनल सॉलिस्टर जनरल ऑफ़ इंडिया सतपाल जैन ने कोर्ट को बताया कि
केजरीवाल की पत्नी आइआरएस अधिकारी हैं, सुषमा स्वराज जब मंत्री थी उनके पति
गवर्नर रहे हैं और भी कई उदाहरण हैं जब पति या पत्नी सरकारी पद पर रहे और
उनमें से एक मंत्री भी रहा। कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट के जजों के
पति-पत्नी भी मंत्री रह चुके है। हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस न करते हुए
सुनवाई 26 जुलाई तक टाल दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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