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तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को जमानत

भुवनेश्वर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को शुक्रवार को ओडिशा हाईकोर्ट ने रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में जमानत दे दी। वह बीते साढे चार महीने से जेल में बंद थे। जस्टिस जेपी दास की पीठ ने बंदोपाध्याय को खराब सेहत के आधार पर जमानत दे दी। हालांकि उन्हें 25 लाख का मुचलका भरने तथा अपना पासपोर्ट मामले की जांच कर रही एजेंसी को सौंपने को कहा गया है।

बीते आठ मई को अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सांसद की जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बंदोपाध्याय को तीन जनवरी को कोलकाता में गिरफ्तार करने वाली सीबीआई ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। भुवनेश्वर में सीबीआई की विशेष अदालत तथा खुरदा जिला सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बंदोपाध्याय ने जमानत के लिए फरवरी महीने में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

चार बार से लोकसभा सांसद तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में साल 2011 से 2012 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रहे बंदोपाध्याय को तीन जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में कथित संलिप्तता को लेकर सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उन्हें हिरासत में लिया था। घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य सांसद तापस पॉल को भी गिरफ्तार किया है।


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Web Title-TMC MP sudip bandyopadhyay granted bail in rose valley chitfund scam case
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