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सोहराबुद्दीन मुठभेड केस: डीजी वंजारा सहित सारे पुलिसकर्मी रिहा

Sohrabuddin encounter case: Court releases all police officers - Mumbai News in Hindi

मुम्बई। उच्च न्यायालय ने गुजरात और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को राहत प्रदान की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजी वंजारा सहित राजस्थान के पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ के आरोपों से बरी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात एटीएस प्रमुख डीजी वंजारा, गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन, एनके अमीन, राजस्थान के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन और पुलिस कांस्टेबल दलपत सिंह राठौड़ के ऊपर सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड का मामला चल रहा था। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। उल्लेख है कि निचली अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में सारे पुलिस अधिकारियों को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।

लोअर कोर्ट के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। आरोपी पुलिस अधिकारियों की मिली राहत को कायम रखते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजरात के आईपीएस अधिकारी विपुल अग्रवाल को भी बरी कर दिया, जिसे बरी किए जाने की याचिका निचली अदालत ने पहले निरस्त कर दिया था। उल्लेख है कि सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि शेख दंपती के आतंकवादियों से सम्बंध थे।

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Web Title-Sohrabuddin encounter case: Court releases all police officers
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