मुंबई। मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में शहर के
पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक
मामले में 'भगोड़ा' घोषित कर दिया।
अदालत का यह फैसला मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन के बाद सामने आया है,
जिसमें सिंह को 'भगोड़ा' घोषित करने की मांग की गई थी, जो कि कई महीनों से
लापता हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा, "पूर्व पुलिस
आयुक्त परमबीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन
को स्वीकार कर लिया गया है।"
पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस. बी. भजपले ने सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया।
इससे
पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के
खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र होम
गार्डस के महानिदेशक के रूप में नामित हैं।
इससे पहले मुंबई की
अपराध शाखा ने पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस
थाने में उनके एवं अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी
घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
--आईएएनएस
बिहार गठबंधन सरकार में कांग्रेस को मिलेंगे 3 मंत्री पद : भक्तचरण दास
इमरान खान ने फिर की भारत की तारीफ, एस. जयशंकर का वीडियो चलाया
15 अगस्त से पहले दिल्ली, पंजाब और असम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Daily Horoscope