मुंबई। भारतीय
रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को यहां मुंबई स्थित पंजाब एंड
महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन
पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को
बड़ा झटका लगा है। शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि
आरबीआई निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य
किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपए नहीं निकाल सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस पूरे मामले पर पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने अपने बयान कहा कि हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बतौर एमडी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे।
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